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गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के तीन दोषियों को दो साल तक कैद की सजा

पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी अदालत ने मंगलवार को देश के पंजाब प्रांत स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के तीन दोषियों को दो साल तक के कैद की सजा सुनाई।

11:24 PM Jan 12, 2021 IST | Shera Rajput

पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी अदालत ने मंगलवार को देश के पंजाब प्रांत स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के तीन दोषियों को दो साल तक के कैद की सजा सुनाई।

पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी अदालत ने मंगलवार को देश के पंजाब प्रांत स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के तीन दोषियों को दो साल तक के कैद की सजा सुनाई। 
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लाहौर के पास स्थित ननकाना साहिब को गुरुद्वारा जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सिखों के पहले गुरु गुरुनानक का जन्म यहीं हुआ था। 
जनवरी 2020 में इस गुरुद्वारे पर हिंसक भीड़ ने हमला कर पथराव किया था और इसे नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि, पुलिस ने हालात काबू किए थे। 
कोर्ट के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ” लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने मंगलवार को मुख्य आरोपी इमरान चिश्ती को दो साल कैद और 10 हजार पाकिस्तानी रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, दो अन्य आरोपियों मोहम्मद सलमान और मोहम्मद अहमद को छह महीने कैद की सजा दी गई। हालांकि, सबूतों के अभाव में चार अन्य आरोपियों को बरी किया गया।” 
सजा सुनाए जाने के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। 
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