उन्नाव दुष्कर्म मामला : मुख्य न्यायाधीश को पत्र देर से मिलने की होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया कि क्या रजिस्ट्री के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मुख्य न्यायाधीश को उन्नाव पीड़िता के परिजनों का पत्र प्राप्त नहीं हो सका।
02:18 PM Aug 01, 2019 IST | Ujjwal Jain
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया कि क्या रजिस्ट्री के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मुख्य न्यायाधीश को उन्नाव पीड़िता के परिजनों का पत्र प्राप्त नहीं हो सका।
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उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को एक पत्र लिखा था, जो उन्हें समय पर प्राप्त नहीं हो सका, अब इसके संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा नामित न्यायाधीश की देखरेख में अदालत के महासचिव इसकी जांच करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को रजिस्ट्री ने बताया कि प्रति माह विभाग को पांच हजार आवेदन आते हैं। इसके कारण मुख्य पत्रों और आवेदनों की छंटनी में समय लगता है।
महासचिव ने पीठ को बताया कि जुलाई महीने में विभाग को छह हजार के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं। महासचिव ने कहा कि 1998 से एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनाई गई है, इस कारण पीड़िता के नाम की जानकारी रजिस्ट्री को नहीं थी।

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