दोगुना वेतन, बेहतर फैसिलिटी...अब नाईट शिफ्ट में बिना झंझट काम कर सकेंगी महिलाएं; मिलेगा बड़ा फायदा
UP nightshift Rule: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने महिलाओं को नाईट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री की जनसंपर्क की टीम की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, घर से लेकर कार्यालय तक हर स्तर पर सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।
Yogi Govt New Rule: श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी
बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ यूपी कारखाना संशोधन विधेयक को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। एक बयान के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत महिलाएं लिखित सहमति देने के बाद अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं। यह लिखित सहमति राज्य के श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
UP new Rule for Women: रात में काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगी ये सुविधाएं
अब यूपी की महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें दोगुना वेतन, साथ ही CCTV निगरानी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और सिक्योरिटी की सुविधाएं भी अनिवार्य होंगी। प्रदेश की योगी सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि यह आदेश सभी उद्योगों पर लागू होगा, यहां तक कि खतरनाक कैटेगरी में आने वाले सेक्टरों में भी अब महिलाएं काम कर सकेंगी। इससे पहले महिलाएं सिर्फ 12 तरह के औधौगिक वर्गों में ही कार्यरत हो सकती थीं, लेकिन अब यह नंबर बढ़ा दिया गया है। इसे अब 29 सेक्टरों तक कर दी गई है।
महिलाएं खुद की सहमति से ही करेंगी नाईट शिफ्ट
योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को रात की ड्यूटी तभी दी जा सकती है जब उसकी लिखित सहमति ली गई हो। सतह ही नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे रात में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं, CCTV निगरानी और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करें।
UP nightshift Rule: ओवरटाइम पर डबल सैलेरी
नए नियमों के अनुसार अब महिलाओं को सप्ताह में छह दिन तक काम करने की अनुमति दी गई है, जबकि ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि ओवरटाइम करने पर महिलाओं को दोगुना वेतन दिया जाएगा। यह प्रावधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश फैक्ट्री (संशोधन) अधिनियम के तहत लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि “महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता” को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत पहल भी है।
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