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उत्तर प्रदेशः नशीला पदार्थ देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

भदोह एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी को सोमवार को आजीवन

12:00 AM Sep 06, 2022 IST | Desk Team

भदोह एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी को सोमवार को आजीवन

भदोह एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर दो लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया> विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
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नशीला पदार्थ देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म 
पांडेय ने बताया कि दोषी जुगनू उर्फ़ अज़ीम (30) ने फरवरी 2017 में सुरयांवा थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय एक किशोरी का अपहरण करने के बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्‍सो) कानून और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पांडेय ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) मधु डोगरा की अदालत में हुई। उन्होंने बताया कि अजीम ने यह स्वीकार नहीं किया कि बच्चा उसका है जिसके बाद अदालत के आदेश पर डीएनए जांच कराई गई और अजीम के बच्चे का पिता होने की पुष्टि हुई। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील, बहस और साक्ष्यों को देखते हुए न्यायाधीश डोगरा ने अजीम को दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने उसे दो लाख 25 हजार रुपए जुर्माना पीड़िता को देने का आदेश दिया। 
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