Uttarakhand: अदालत का अहम फैसला- पत्नी का गला घोंटकर मारने वाले पति को आजीवन कारावास दिया
उत्तराखंड की एक अदालत ने पांच साल पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के एक आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
08:00 PM Dec 06, 2022 IST | Desk Team
उत्तराखंड की एक जिला अदालात ने पांच साल पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावस की कठोर सजा सुनाई। इससे यह प्रतीत होता है हमारे देश में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है।
पति ने पांच साल पहले पत्नी की गला घोंटकर की हत्या
जानकारी के मुताबिक देहरादून के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने सोमवार को आरोपी अभिषेक शर्मा को 16 अप्रैल 2017 को आपसी झगड़े के दौरान पत्नी नीति की गला घोंटकर हत्या करने का दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता जे के जोशी ने बताया कि अदालत ने शर्मा पर पांच हजार रू का जुर्माना भी लगाया है । उन्होंने बताया कि पत्नी की हत्या करने के तुरंत बाद शर्मा ने पुलिस को बुलाया और अपना अपराध कबूल कर लिया ।
अधिवक्ता ने बताया कि शर्मा का 11 वर्षीय पुत्र मामले में महत्वपूर्ण गवाह था जिसके बयान के आधार पर उसके पिता को दोषी ठहराने में सहायता मिली। उन्होंने कहा कि पुत्र ने अदालत को बताया कि घटना वाले दिन उसके माता—पिता अपने कमरे में आपस में लड़ रहे थे और कुछ देर के लिए शांति हुई और थोड़ी देर बाद उसके पिता अकेले कमरे से ‘बदहवास’ से बाहर निकले । शर्मा के पुत्र ने अदालत को बताया कि जब वह और उसकी दादी कमरे में गये तो उसकी मां बिस्तर पर मृत पड़ी थी ।
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