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क्या है नजूल भूमि विवाद? क्यों मच रहा है हल्द्वानी में बवाल

09:02 AM Feb 12, 2024 IST | Pratibha
क्या है नजूल भूमि विवाद  क्यों मच रहा है हल्द्वानी में बवाल

Haldwani Violence Nazul Land: उतराखंड के हल्द्वानी में कुछ पिछले दिनों अचानक से बवाल मच गया था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। कथित तौर पर प्रशासन ने नज़ूल भूमि पर एक मस्जिद और एक मदरसे (Haldwani Violence Nazul Land) की जगह पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अब बड़ा सवाल उठता है कि जिस जमीन पर अवैध मदरसा और मस्जिद स्थित है, वह नजूल भूमि है। आइए जानते हैं कि क्या है नजूल भूमि।

नजूल भूमि क्या है?

नजूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। राज्य आम तौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करता है। आमतौर पर यह 15 से 99 वर्ष की अवधि के लिए (Haldwani Violence Nazul Land) आवंटित किया जाता है।यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है, तो सरकार नजूल भूमि को वापस लेने या पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने के लिए स्वतंत्र है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न संस्थाओं को नजूल भूमि आवंटित की गई है।

Haldwani Violence Nazul Land

क्या आप जानते है नजूल भूमि का उद्भव कैसे हुआ?

ब्रिटिश शासन के दौरान, जो राजा और रजवाड़े अंग्रेजों का विरोध करते थे, वे अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। इसके चलते उनके और ब्रिटिश सेना के बीच कई लड़ाइयाँ हुईं। अंग्रेज अक्सर इन राजाओं को युद्ध में परास्त कर उनकी जमीनें छीन लेते थे। हालांकि आजादी के बाद (Haldwani Violence Nazul Land) भारत को अंग्रेजों ने इन जमीनों को खाली कर दिया, लेकिन राजाओं और शाही परिवारों के पास अक्सर पूर्व स्वामित्व साबित करने के लिए उचित दस्तावेज का अभाव था। इसलिए इन जमीनों को नजूल या नजूल भूमि के रूप में चिह्नित किया गया। इसका स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास था।

Haldwani Violence Nazul Land

सरकार कैसे करती है नजूल भूमि का उपयोग ?

सरकार नजूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे स्कूलों, अस्पतालों, ग्राम पंचायत भवनों आदि के निर्माण के लिए करती है। भारत के कई शहरों में, नजूल भूमि के रूप में चिह्नित भूमि के बड़े हिस्से का उपयोग (Haldwani Violence Nazul Land) आमतौर पर पट्टे पर हाउसिंग सोसायटी के लिए किया जाता है। ऐसी जमीन की मालिक राज्य सरकार होती है। इसका उपयोग वह अपने जनहित कार्यों में करती हैं। बहुत बार, राज्य सीधे तौर पर नजूल भूमि का प्रशासन नहीं करता है, बल्कि उन्हें विभिन्न संस्थाओं को पट्टे पर देता है।

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